एटा। जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि "वन नेशन वन कार्ड योजना" के अन्तर्गत ‘‘राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी’’ सुविधा दि0 1 मई 2020 से उत्तर प्रदेश सहित भारत के 16 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, झारखण्ड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा, एवं हिमाचल प्रदेश राज्य तथा 1 केन्द्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली में लागू की गयी है। जिसके संबंध में समस्त राशन कार्डधारकों एवं आमजन को सूचित किया जाता है कि ‘‘राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी’’ सुविधा के माध्यम से जनपद एटा में वर्तमान समय में कोविड-19 की विषम परिस्थितियों एवं लॉकडाउन के अन्तर्गत, जनपद में निवास करने वाले उपरोक्त प्रदश के कार्डधारक जनपद एटा में किसी भी सरकारी उचित दर की दुकान से मात्र अपनी राशनकार्ड संख्या बताकर, आधार सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न ले सकेगे उन्होंने कहा कि जनपद का कोई भी राशन कार्डधारक जो वर्तमान समय में उपरोक्त 16 प्रदेशों में से किसी भी प्रदेश में निवास कर रहा है तो उस प्रदेश की किसी भी उचित दर दुकान से मात्र अपनी राशन कार्ड संख्या बताकर खाद्यान्न ले सकेगा। यह सुविधा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत जारी राशनकार्डों एवं आधार आधारित वितरण हेतु तथा पिछले 6 माह से सक्रिय राशनकार्डों पर ही प्रभावी होगी।
अर्जुन मिश्रा
जिला संवाददाता
(हिंदी दैनिक विद्रोही आनंद)
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