- अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग, लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का धार्मिक भाग नहीँ-कोर्ट।
- मानव आवाज में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है-कोर्ट।
- इससे अनुच्छेद-21 व अनुच्छेद-25 का उल्लंघन नहीं-कोर्ट।
इलाहाबाद। 15 मई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मस्जिद से अजान पर बड़ा फैसला दिया है और कहा कि लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। बिना लाउडस्पीकर के मानव आवाज में अजान दी जा सकती है।
गाजीपुर जिला के डीएम के अजान पर रोक के निर्णय को गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने चुनौती दी थी तथा हाईकोर्ट से इसमें हस्तक्षेप की मांग की थी।
कोर्ट ने कहा कि जब स्पीकर नहीं था, तब भी अजान होती थी। इसलिए यह नहीं कह सकते कि स्पीकर से अजान रोकना अनुच्छेद-25 के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है।
कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद-21 स्वस्थ जीवन का अधिकार देती है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी दूसरे व्यक्ति को जबरन सुनाने का अधिकार नहीं देती है।
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